राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024: Rastriya Parivarik Labh Yojana Registration nfbs.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए समय-समय पर अनेको प्रकार के योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 को शुरु किया है। यह योजना राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर लोगो और परिवारो की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा जीवन स्तर में सुधार लेन के लिए शुरु किया गया है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

हम आपको आज इस लेख में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) के बारे में विस्तार से बतायेंगे और इसके साथ ही हम आपको इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, आवेदन की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी भी जानकारी प्रदान करेंगे। UP Parivarik Labh Yojana में आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक पढना होगा। इस लेख में हमने इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करने की कोशिस की है।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024

पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत प्रदेश के यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन पहले इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगो को मात्र 20000 रुपए की ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे बाद में बढाकर 30000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो नागरिक इस योजना के पात्र है और वे Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामिण दोनो वर्ग के लोगो को मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्ते रखी गयी है जिनका पुरा विवरण हमने निचे विस्तार से दिया गया है।

अगर आप परिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप इस योजना के पात्र हैं या नही। अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो आप आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमने Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply की पुरी प्रक्रिया निचे विस्तार से बता रखी है, आप उसे फॉलो करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उद्देश्य 2024

अगर किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की संख्या सिर्फ एक है और किसी कारणवश उस मुखिया या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को बहुत सारे दिक्कतो का सामना करना पडता है। उस परिवार को अपनी आजिविका और परिवार चलाने के लिए बहुत सारे कठिनाईयो और आर्थिक दिक्कतो का सामना करना पडता है। ऐसे ही परिवार के परेशानियो को देखते हुवे और उनकी आर्थिक सहायाता करने के लिए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को शुरु किया है।

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले जिन परिवारो के मुखिया की मृत्यु हो गयी है सरकार उनके परिवार  को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य ऐसे ही परिवारो के आर्थिक मदद करना है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 Highlights

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राज्य का नामउत्तर प्रदेश 
शुरु किया गयाउत्तर प्रदेश सरकार
सम्बंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
उद्देश्यआर्थिक सहायता
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन 
साल2024
आधिकारिक वेबसाइटnfbs.upsdc.gov.in

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के उन गरीब परिवारो को मिलता है जिनके परिवार में कोई एक कमाने वाला व्यक्ति रहा हो और किसी कारण वश उसकी मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
  • परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे सभी परिवारो को आर्थिक सहायाता राज्य सरकार करती है।
  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले परिवारो को 30 हजार रुपए का आर्थिक सहायात सरकार के तरफ से दी जाती है।
  • यूपी परिवारिक लाभ योजना  का लाभ राज्य के शहरी और ग्रामिण क्षेत्रो के गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाएगा, इस लिए आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता की धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में आवेदन के 45 दिनो के अंदर ही ट्रांसफर कर देती है।

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UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana का पात्रता

  • आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
  • आवेदक करने वाले व्यक्ति का परिवार गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही परिवारो को मिलेगा जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
  • उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना के नियमो के अनुसार अगर आवेदनकर्ता शहरी है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56000 रुपए से अधिक नही होना चाहिए और अगर आवेदनकर्ता ग्रामिण निवासी है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपए से अधिक नही होनी चाहिए।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक खाता
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फ़ॉर्म भरते समय सावधानिया

  • आपको फॉर्म में पुछे गए सभी जानकारी को सिर्फ अंग्रेजी में भरना होगा।
  • सिर्फ तहसील स्तर द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण ही देना होगा।
  • सहकारी बैंक खाता इस योजना के अंतर्गत मान्य नही होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती या गलत जानकारी पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • आवेदक को सभी मह्त्वपुर्ण दस्तावेजो को अप्लोड करना होगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
  • सभी अपलोड किया जाने वाला डाक्यूमेंट्स जैसे कि लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

अगर आप UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए आवेदन प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं:-

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस फॉर्म में पुछे गए सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि।
  • सभी जानकारी सही से दर्ज करने के बाद आपको अंत में Submit के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह से आप आसानी से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

अगर आप UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status Online Check करना चाहते हैं तो आप निचे दिए प्रक्रिया को फ़ॉलो कर सकते हैं:-

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • नए पेज पर आपको कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे District , Account Number , Registration Number आदि।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको निचे दिए सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

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District Social Welfare Officer Login कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, इस पेज पर आपको अधिकारी के विकल्प से अपना प्रकार चुनना है और जिला चुनना है। इसके बाद आपको पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको अंत में Login के बटन पर क्लिक करना होगा।

परिवारिक लाभ योजना जनपद वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखे

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • होमपेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, इस पेज पर आपके सामने जिलों की लिस्ट खुलकर आ जाएगा।
  • आपको इस लिस्ट में से अपने जिले के नाम के उपर क्लिक करना है।
  • अब जिस जिले पर आप क्लिक करेंगे, उस जिले से सम्बंधित तहसीलो की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी, इसमे से आपको अपने तहसील के नाम के उपर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने ब्लॉक की लिस्ट खुलकर आ जाएगा, इसमे से आपको अपने ब्लॉक के नाम के उपर क्लिक करना है।
  • इसके बाद उस ब्लॉक से सम्बंधित पंचायतो की लिस्ट खुलकर आ जाएगा, इसमे से आपको अपने पंचायत के नाम के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

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परिवारिक लाभ योजना शासनादेश डाउनलोड कैसे करे

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • होमपेज पर आपको शासनादेश का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, इस पेज पर आपको एक PDF File खुलकर आएगी।
  • आपको उपर एक डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक करके परिवारिक लाभ योजना शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Toll Free Hepline Number

हमने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित पुरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, अगर आपको इससे सम्बंधित कोई दिक्कत है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप निचे दिए टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश
पता : कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

Toll Free Number18004190001
E-maildirector[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in

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Parivarik Labh Yojana related FAQ’s

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जाने वाला योजना है जिसके अंतर्गत यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके अधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।

परिवारिक लाभ योजना टोल फ्री नम्बर क्या है?

18004190001

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बंधित सभी दस्तावेजो की सूची हमने इस लेख में दे रखी है।

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